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UPPSC ACF / RFO Recruitment Online Form - 2020

Assistant Conservator of Forest (A.C.F.) / Range Forest Officer (R.F.O.) Services Examination - 2020


 
सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पी.सी.एस.) परीक्षा-2020,
तथा
सहायक वन संरक्षक (ए.सी.एफ.)/क्षेत्रीय वन अधिकारी (आर.एफ.ओ.) सेवा परीक्षा-2020
ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि: 21/04/2020
आनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि: 02/06/2020
आनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथिः 04/06/2020
 .........................................................................................................................
Postpone-Exam-Reason for COVID-19

यह विज्ञापन आयोग की Website: http://uppsc.up.nic.in पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु ‘आन-लाइन’ आवेदन पद्दति (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन-लाइन आवेदन ही करें।
UPPSC-Recruitment-2020

 “आन-लाइन आवेदन” करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशो को भलीभाँति समझ लें और तद्नुसार आवेदन करें:- 

1. “आन-लाइन आवेदन” करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगाः-

प्रथम स्तर-: Apply click करने पर परीक्षा के सापेक्ष ‘Candidate Registration’ प्रदर्शित होगा तथा ‘Candidate Registration’ Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात् Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गई सूचनाओं को भली भांति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो “Edit” button पर क्लिक करें। भरी गई सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात् ’Submit’ button पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात् ’Print Registration Slip’ प्रदर्शित होगी, जिस पर click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें। 

द्वितीय स्तर-: प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर ’Click here to proceed for payment’ कैप्शन के साथ ‘Fee to be deposited [in INR]’ प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्शन पर क्लिक करने के पश्चात् स्टेट बैंक MOPS (Multi option Payment System) का Home Page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे (i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात् “Payment Acknowledegment Receipt (PAR)” प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट ‘Print payment Receipt’ पर क्लिक करके प्राप्त कर लें। 

तृतीय स्तर-: द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् ‘Proceed for final submission of application form’ पर क्लिक करने पर फार्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनाएं भरनी होंगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष (Chest) तक होनी चाहिये। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके Upload नहीं किया जाता है तो आवेदन को आनलाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गई है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियां अंकित करने के बाद “PREVIEW” को Click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही-सही भरी गई हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु “Submit” बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही-सही निर्देशानुसार आन-लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक “Submit” बटन को Click करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा “Submit” बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तथा इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। “Submit” बटन को Click करने के पश्चात् आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारम्भिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी हार्ड कापी आयोग को प्रेषित न करें।

2. आवेदन शुल्कः- आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार हैं:-

(i)-   अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ :   परीक्षा शुल्क रू0 100/- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क रू0 25/-
     अन्य पिछड़ा वर्ग                       योग = रू0 125/-
(ii)-  अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति   :   परीक्षा शुल्क रू0 40/- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क रू0 25/-
                                          योग = रू0  65/-
(iii)-  दिव्यांग श्रेणी                     :   परीक्षा शुल्क NIL + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क रू0 25/-
                                          योग = रू0 25/-
(iv)- भूतपूर्व सैनिक                     :   परीक्षा शुल्क रू0 40/- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क रू0 25/-
                                          योग = रू0  65/-
(v)-  स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/    :   अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
     महिला

3. रिक्तियों की संख्याः-  
वर्तमान में सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु रिक्तियों की संख्या लगभग 200 हैं तथा सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी पद हेतु अधियाचन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम के पूर्व तक अधियाचन प्राप्त होने की स्थिति में उसको सम्मिलित कर लिया जायेगा।

रू. 9300-34800 ग्रेड पे रू. 4600 केवल नायब तहसीलदार ग्रेड पे रू. 4200) से रू. 15600-39100 ग्रेड पे रू 5400 तक के वेतनमान के पद सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में सम्मिलित किये जाते हैं जिनका विवरण इस प्रकार है:-

डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खण्ड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेन्ट कमिश्नर (वाणिज्य कर), जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स, कोषाधिकारी/लेखाधिकारी (कोषागार), गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, अधीक्षक कारागार, प्रबन्धक ऋण (लघु उद्योग), प्रबन्धक विपणन एवं आर्थिक सर्वेक्षण (लघु उद्योग), अधिशासी अधिकारी श्रेणी-1/सहायक नगर आयुक्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद, सहायक निदेशक उद्योग (विपणन), सहायक श्रमायुक्त, वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), अभिहित अधिकारी, सहायक आयुक्त उद्योग, सांख्यिकी अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी (कोषागार), वाणिज्य कर अधिकारी, जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, कार्य अधिकारी (पंचायती राज), उप सचिव (आवास एवं शहरी नियोजन), क्षेत्रीय राशनिंग अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, नायब तहसीलदार, जिला बचत अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, लेखा अधिकारी (नगर विकास), जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी-2, अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण), यात्रीकर/मालकर अधिकारी, जिला दिव्यांग जन सशक्तीकरण अधिकारी, सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी, लेखाधिकारी (स्थानीय निकाय), क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, सहायक निबन्धक (सहकारिता), उप निबन्धक, सहायक अभियेाजन अधिकारी (परिवहन), जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला प्रशासनिक आधिकारी, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी (वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग), सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान (ग्रेड-1 एवं ग्रेड-2), जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं उपकारापाल।

उपर्युक्त में से जिन पदों के अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं उन्हें परीक्षा हेतु सम्मिलित कर लिया गया है शेष पदों में से जिनके अधियाचन प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम आने के पूर्व प्राप्त हो जायेंगे, इस परीक्षा में सम्मिलित किये जा सकते हैं।
सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा के अन्तर्गत वेतनमान, ग्रेड पे तथा पद की प्रास्थिति निम्नवत हैः-

क्र0 सं0
पद का नाम              
वेतनमान/ग्रेड पे/पद की प्रास्थिति
1.
सहायक वन संरक्षक    
रू.15,600/- से रू.39,100/- ग्रेड पे- रू.5400/-, लेवल-10 इन द पे मैट्रिक्स) समूह “ख” राजपत्रित।
2.
क्षेत्रीय वन अधिकारी         
रू.9300/- से रू.34,800/- ग्रेड पे- रू.4800/-, लेवल-8 इन द पे मैट्रिक्स 47,600-1,51,100/-) समूह “ख” राजपत्रित।

नोटः- शासन के अनुरोध पर विशेष परिस्थितियों में रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

4. आरक्षण:- उ.प्र. की अनुसूचित जातियों/उ.प्र. की अनुसूचित जन जातियों/ उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्गों/उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों, यथा- उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/महिला अभ्यर्थियों/उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों/ उ.प्र. के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यतन शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियाँ बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। उ.प्र. के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। 

5. शैक्षिक अर्हता:- सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में सम्मिलित पदों हेतुः- आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने आन-लाइन आवेदन के निर्धारित स्तम्भ में करें। किन्तु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट अर्हतायें भी हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

उपनिबन्धक, सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन)
विधि स्नातक
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद, जिला प्रशासनिक अधिकारी।
स्नातकोत्तर उपाधि।
जिला लेखा परीक्षा अधिकारी (वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग)।
वाणिज्य स्नातक।
सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान (श्रेणी-1)/सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान (श्रेणी-2)।
एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिकी अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि।
सहायक श्रमायुक्त।
वाणिज्य/विधि या एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र के साथ कला में स्नातक।
जिला कार्यक्रम अधिकारी।
समाज शास्त्र या समाज विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में स्नातक उपाधि।
वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक।
जिला प्रोबेशन अधिकारी।
मनोविज्ञान या समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष कोई अर्हता या सामाजिक कार्य की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक कार्य की किसी शाखा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।
बाल विकास परियोजना अधिकारी
समाज शास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता।
अभिहित अधिकारी/खाद्य सुरक्षा अधिकारी
(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता हो, या (दो) खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता में से कम से कम एक अर्हता, जो निम्नवत् हैः- मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातक की उपाधि या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या औषधि में उपाधि या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष/मान्यता प्राप्त अर्हता, परन्तु किसी व्यक्ति को, जिसका विनिर्माण आयात या किसी खाद्य पदार्थ के विक्रय में कोई वित्तीय हित हो, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।
सांख्यिकी अधिकारी
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी
अर्थशास्त्र / समाज शास्त्र / वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि तथा विधि / श्रम संबंध / श्रम कल्याण / श्रम विधि / वाणिज्य / समाज शास्त्र / समाज कार्य / समाज कल्याण / व्यापार प्रबंधन / कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा परास्नातक उपाधि।
 
(क) सहायक वन संरक्षक पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हतायें:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विदेशी विश्वविद्यालय से कम से कम एक विषय अर्थात् वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगर्भ विज्ञान, वानिकी, सांख्यिकी के साथ स्नातक उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि या अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होना आवश्यक है।

अधिमानी अर्हताः- ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने (i) कम से कम 02 वर्षों तक प्रादेशिक सेना में सेवा की हो या (ii) एन.सी.सी. का ‘बी’ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा।

(ख) क्षेत्रीय वन अधिकारी पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हतायें:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, उद्यान विज्ञान और पर्यावरण विषयों में से दो या अधिक विषयों के साथ स्नातक उपाधि या कृषि में या अभियांत्रिकी में या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारक हो, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारक हो।

अधिमानी अर्हताः- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या (3) किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो।

6. न्यूनतम शारीरिक मानकः- 
सहायक वन संरक्षक पद हेतु- (1) सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऊँचाई व सीने के घेरे के लिए नीचे विनिर्दिष्ट रूप से न्यूनतम मानक न रखता हो-

लिंग
ऊँचाई
सीने का घेरा ( पूर्ण फुलाने के पश्चात्)
विस्तार
1
2
3
4
पुरुष
163 सेमी.
84 सेमी.
5 सेमी.
महिला
150 सेमी.
79 सेमी.
5 सेमी.
 
 
परन्तु अनुसूचित जनजातियों और गोरखा, नेपाली, आसामी, मेघालयीय जनजाति, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊँनी, नागा और अरुणाँचल प्रदेश के मूलवंश के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम ऊँचाई का मानक निम्न प्रकार होगा-

लिंग
ऊँचाई
1
2
पुरुष
152.5 सेमी.
महिला
145.0 सेमी.

 
(2) पुरुष अभ्यर्थियों से चार घन्टों में पूरी की जाने वाली 25 किलोमीटर की और महिला अभ्यर्थियों से चार घन्टे में पूरी की जाने वाली 14 किलोमीटर की पैदल चाल परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी। इस परीक्षण के संचालन की व्यवस्था मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा की जायेगी जिससे कि इसे चिकित्सा परिषद की बैठक के साथ-साथ किया जा सके।

क्षेत्रीय वन अधिकारी पद हेतुः-
(1) सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऊँचाई व सीने के घेरे के लिए नीचे विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानक न रखता होः-


लिंग
ऊँचाई
सीने का घेरा ( पूर्ण फुलाने के पश्चात्)
विस्तार
1
2
3
4
पुरुष
163 सेमी.
84 सेमी.
5 सेमी.
महिला
150 सेमी.
79 सेमी.
5 सेमी.



परन्तु अनुसूचित जनजातियों और गोरखा, नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊँनी मूलवंश के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम ऊँचाइयों का मानक निम्न प्रकार होगाः-



लिंग
ऊँचाई
1
2
पुरुष
152.5 सेमी.
महिला
145.0 सेमी.


(2) पुरुष अभ्यर्थियों से चार घन्टों में पूरी की जाने वाली 25 किलोमीटर की और महिला अभ्यर्थियों से चार घन्टे में पूरी की जाने वाली 14 किलोमीटर की पैदल चाल परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी। इस परीक्षण की व्यवस्था प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा इस प्रकार की जायेगी कि चिकित्सा परिषद की बैठक के साथ समन्वय स्थापित रहे।

7. शारीरिक स्वस्थताः-  
सहायक वन संरक्षक पद हेतु- 
(1) किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। 

(2) किसी महिला अभ्यर्थी को परीक्षण के आधार पर बारह सप्ताह या अधिक की गर्भवती पाये जाने पर अस्थायी रूप से अस्वस्थ घोषित किया जायेगा। प्रसूति के दिनाँक से छः सप्ताह पश्चात् स्वस्थता के लिए उसका पुनः परीक्षण किया जायेगा।

क्षेत्रीय वन अधिकारी पद हेतुः- 
(1) किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा किए गये परीक्षण में सफल घोषित हो। परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गये अभ्यर्थी से स्वस्थता सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी। 

(2) किसी महिला अभ्यर्थी को परीक्षण के आधार पर 12 सप्ताह या अधिक की गर्भवती पाये जाने पर अस्थायी रूप से अस्वस्थ घोषित किया जायेगा। प्रसूति के दिनाँक से 06 सप्ताह पश्चात् स्वस्थता के लिए उसका पुनः परीक्षण किया जायेगा।

नोटः- अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व भलीभाँति यह सुनिश्चित कर लें कि वे उपर्युक्त शारीरिक योग्यतायें रखते हैं।

8. आयु सीमाः-  
सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा तथा सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा हेतुः- अभ्यर्थियों को 1 जुलाई, 2020 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए ओैर उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 2 जुलाई, 1980 से पूर्व तथा 1 जुलाई, 1999 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, 1965 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। 

9. शारीरिक मापदण्ड:- 
शारीरिक मापदण्ड वाले पदों जैसे पुलिस उपाधीक्षक, अधीक्षक कारागार, जिला कमान्डेन्ट होमगार्डस, आबकारी निरीक्षक, उपकारापाल तथा जिला युवा कल्याण एवं प्रदेशिक प्रकोष्ठ अधिकारी आदि उपलब्ध होने की दशा में सम्बन्धित सेवा नियमावली/अधियाचन के अनुसार उन पर शारीरिक मापदण्ड लागू रहेगा जो कि निम्नवत है:-

पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु

अभ्यर्थियों की श्रेणी
ऊंचाई (सेमी में)
सीना (सेमी में)
बिना फुलाए
फुलाने पर
(एक) केवल पुरूष अभ्यर्थियों हेतु- अनारक्षित, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो और अनुसूचित जातियों
165
84
89
(दो) अनुसूचित जनजातियाँ
160
79
84
(तीन) केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु- अनारक्षित, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो और अनुसूचित जातियों
152
लागू नहीं।
(चार) अनुसूचित जनजातियां
147
लागू नहीं।
(पांच) सभी श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम वजन
40 किग्रा
लागू नहीं।
 

जिला कमांडेंट होमगार्ड्स पद हेतु

अभ्यर्थियों की श्रेणी
ऊंचाई (सेमी में)
सीना (सेमी में)
बिना फुलाए
फुलाने पर
(एक) पुरूष अभ्यर्थी
165
84
89
(दो) महिला अभ्यर्थी
150
79
84
(तीन) पुरूष अभ्यर्थी कुमायूँ और गढ़वाल मंडलों और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु
160
84
89


अधीक्षक कारागार पद हेतु

>> (एक) ऊँचाई- 168 सेमी और कुमायूँ और गढ़वाल संभाग के अभ्यर्थियों की दशा में 163 सेमी 
    से कम नहीं ।
>> (दो) सीने का घेरा 81.3 सेमी (बिना फुलाए) और 86.3 सेमी (फुलाने पर) (तीन) दृष्टि 6/6 |


आबकारी निरीक्षक पद हेतु

अभ्यर्थियों की श्रेणी
ऊंचाई (सेमी में)
सीना (सेमी में)
बिना फुलाए
फुलाने पर
(एक) पुरूष अभ्यर्थी
167
81.2 
86.2
(दो) महिला अभ्यर्थी (अनु. जाति/अनु.जन जाति)
147


(तीन) अन्य महिला अभ्यर्थियों हेतु
152


 
  

उपकारापाल पद हेतु

अभ्यर्थियों की श्रेणी
ऊंचाई (सेमी में)
सीने की माप
(बिना फुलाए)
सीने का फुलाव
(न्यूनतम) से.मी.
1. पुरूष अभ्यर्थियों के लिए
168 से.मी.
81.3 से.मी.
0.5 से.मी.
2. महिला अभ्यर्थियों के लिए
152 से.मी.
वजन
45 से 58 कि.ग्रा.


 
अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में उॅंचाई की माप निम्नवत हैः-

पुरूष- 160 से.मी.

महिला- 147 से.मी.

जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी
 पुरूष अभ्यर्थी

1
ऊॅंचाई
सेंटीमीटर में (न्यूनतम)
(क)
अनूसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए
160.0 Cm.
(ख)
पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए
162.6 Cm.
(ग)
अन्य अभ्यर्थियों के लिए
167.7 Cm.



2
ऊॅंचाई
बिना फुलाए हुए
सेंटीमीटर में
फुलाने पर
सेंटीमीटर में
(क)
अनुसूचित जनजातियों और पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी
रूप से रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए
76.5 Cm.
81.3 Cm.
(ख)
अन्य अभ्यर्थियों के लिए
78.5 Cm.
83.5 Cm.



महिला अभ्यर्थी

ऊॅंचाई
सेंटीमीटर में (न्यूनतम)
(क)
अनूसूचित जनजातियों और पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी रूप से
रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए
147.0 Cm.
(ख)
अन्य अभ्यर्थियों के लिए
152.0 Cm.


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महत्वपूर्ण लिंक
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